



रिपोर्ट शम्भू प्रसाद
जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेशानुसार राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को हस्तांतरित किया गया था अभियोग।
विवेचना के दौरान साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 109(1), 117(2) एवं 115(2) बीएनएस की बढ़ोतरी।
पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह राणा निवासी ग्राम पाला कुराली, तहसील जखोली को किया गिरफ्तार।



प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2026 को श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी श्री सुरेश सिंह, निवासी ग्राम पाला कुराली द्वारा राजस्व क्षेत्र बुढ़ना में तहरीर दी गई थी। तहरीर में बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उनकी बहन (अभियुक्त की पत्नी) के साथ मारपीट की गई है। इस सम्बन्ध में राजस्व पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115 एवं 351(2) बीएनएस के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 01/2026 पंजीकृत किया गया था।
प्रकरण की गम्भीरता एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेशानुसार अभियोग की विवेचना नियमित पुलिस को हस्तांतरित की गई। इसके उपरान्त विवेचना अपर उप निरीक्षक सोमवीर सिंह, चौकी प्रभारी जखोली, कोतवाली रुद्रप्रयाग को सौंपी गई।
विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 109(1), 117(2) एवं 115(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए दिनांक 04.11.2026 को अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री बच्चन सिंह, निवासी ग्राम पाला कुराली, तहसील जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
रुद्रप्रयाग पुलिस अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है।
