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रिपोर्ट शम्भू प्रसाद

*14-15 जून तक आपत्तियां आमंत्रित*

*आपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में 16 और 17 जून 2025 को की जाएगी*

जनपद रुद्रप्रयाग की त्रिस्तरीय पंचायतों—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत—के प्रधान, प्रमुख तथा सदस्यों के पदों पर आरक्षण निर्धारण का अनन्तिम प्रकाशन दिनांक 13 जून 2025 को कर दिया गया है।इस अनन्तिम प्रकाशन के बाद आम जनता से आपत्तियां 14 एवं 15 जून 2025 को आमंत्रित की जा रही हैं। ये आपत्तियां जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों में दर्ज कराई जा सकती हैं।
मुख्य विकास अधिकारी राजेद्र सिंह रावत ने बताया कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 व 15 जून को सार्वजनिक अवकाश (द्वितीय शनिवार एवं रविवार) होने के बावजूद उपरोक्त कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि नागरिक निर्बाध रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालयों में प्राप्त आपत्तियों को समेकित कर 15 जून को कार्यालय अवधि समाप्त होने के उपरान्त विशेष वाहक अथवा ई-मेल ([email protected]) के माध्यम से जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया गया है। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में 16 और 17 जून 2025 को की जाएगी। प्रथम सुनवाई 16 जून को प्रातः 11:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर, रुद्रप्रयाग में आयोजित होगी।