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रिपोर्टर – शम्भू प्रसाद

रूद्रप्रयाग – श्री केदारनाथ यात्रा व्यवस्था के अंतर्गत जिन स्थानीय व्यक्तियों के डंडी-कंडी संचालन हेतु लाइसेंस बनाए गए हैं उन्हें अपने लाइसेंस व बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे।

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संजय कुमार ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया है कि जिला प्रशासन व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते जनपद के स्थानीय व्यक्तियों जिन्हें जिला पंचायत रुद्रप्रयाग से डंडी-कंडी संचालन हेतु इस वर्ष की केदारनाथ धाम की यात्रा हेतु लाइसेंस निर्गत किए हैं उन्हें अपने लाइसेंस तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति 19 अगस्त, 2024 तक जिला पंचायत कार्यालय रुद्रप्रयाग में जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।