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रिपोर्टर- शंभू प्रसाद

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित होने वाली हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दृष्टिगत तहसील ऊखीमठ के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा उक्त बावत आदेश जारी किया गया है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि सब डिविजन ऊखीमठ के अंतर्गत आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अवधि में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं के साथ ही परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन रुद्रप्रयाग के परीक्षा केंद्रों में धारा-144 को प्रभावी किया गया है।

परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सब डिविजन ऊखीमठ की सीमांतर्गत कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजकीय इंटर काॅजेज फाटा, राजकीय इंटर काॅलेज रांसी, राजकीय इंटर काॅलेज लमगौंडी, राजकीय इंटर काॅलेज ल्वारा, राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना, राजकीय इंटर काॅलेज कोटमा, राजकीय इंटर काॅलेज राऊंलैक, राजकीय इंटर काॅलेज रामपुर-न्यालसू, राजकीय इंटर काॅलेज खुमेरा, राजकीय इंटर काॅलेज त्रियुगीनारायण, राजकीय इंटर काॅलेज नारायणकोटि, राजकीय इंटर काॅलेज कंडारा, राजकीय इंटर काॅलेज गणेश नगर, राजकीय इंटर काॅलेज चंद्रनगर, राजकीय इंटर काॅलेज भणज, राजकीय इंटर काॅलेज क्यूंजा, राजकीय इंटर काॅलेज दैड़ा, राजकीय इंटर कालेज मक्कू, राजकीय इंटर कॉलेज परकंडी व राजकीय इंटर कॉलेज भीरी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा-144 प्रभावी रहेगी तथा उलंघन करने पर विधि कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।