रिपोर्टर – शम्भू प्रसाद
रूद्रप्रयाग – राज्य खाद्य योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवार व अन्त्योदय परिवारों के द्वारा राशन कार्ड तथा यूनिटों के सत्यापन हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से यू-स्टेटस में प्रदर्शित हो रहे राशनकार्ड व यूनिटों का सत्यापन किया जाना है। जिन राशन कार्ड धारकों के द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं उनके राशन कार्ड व यूनिटों को निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि जनपद रुद्रप्रयाग में प्राथमिक परिवार के 306 राशन कार्ड 1154 यूनिटें, अन्त्योदय के 65 राशनकार्ड 136 यूनिट तथा राज्य खाद्य योजना के 944 राशन कार्ड 3182 यूनिटों का सत्यापन किया जाना अवशेष है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर यू-स्टेटस में प्रदर्शित हो रहे उक्त राशन कार्ड व यूनिटों यू-स्टेटस राशनकार्डो की सूची समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं को सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। जो कार्ड/यूनिट यू-स्टेटस में प्रदर्शित हो रही है ऐसे राशन कार्ड धारकों से विगत कई वर्षो से आधार कार्ड अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करने हेतु विभाग द्वारा अनुरोध किया जाता आ रहा है किन्तु उनके द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए हैं।
उन्होंने ऐसे सभी उपभोक्ताओं जिनके आरसीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर यू-स्टेटस में प्रदर्शित हो रहे उक्त राशन कार्ड, यूनिटों यू-स्टेटस राशन कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे सभी राशन कार्ड धारक उनसे सम्बन्धित सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान में अपना आधार कार्ड सहित मुखिया का फोटो एवं वोटर कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति, मोबाइल नम्बर आदि 30 अगस्त, 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करवा दें ताकि उनके राशनकार्ड व यूनिटों के सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिन राशनकार्ड धारकों के द्वारा सत्यापन हेतु अभिलेख निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किये जाते हैं तो ऐसे राशन कार्ड व यूनिटों को निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये राशन कार्ड धारक स्वयं उत्तरदायी होंगे।